आइये जानते है क्या है - 1995 की धारा 40 में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड


वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है।


धारा 40: केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की शक्ति

(1) केंद्र सरकार समय-समय पर वक्फ बोर्ड या इस अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण को नीति के प्रश्नों पर निर्देश जारी कर सकती है, और ऐसे बोर्ड या प्राधिकरण को उन निर्देशों का पालन करना होगा।


(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के बिना, केंद्र सरकार समय-समय पर वक्फ बोर्ड या इस अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण को निम्नलिखित विषयों पर निर्देश जारी कर सकती है:


(क) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन।


(ख) वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से जुड़े किसी भी मामले से उत्पन्न विवादों का निपटान।


(ग) वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण।


(घ) वक्फ संपत्तियों के विकास और वक्फ संस्थानों के प्रशासन के लिए निधियों का आवंटन और उपयोग।


(ङ) वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और वक्फ संस्थानों के प्रशासन के लिए प्रशासकों, प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।


(च) वक्फ संस्थानों के खातों और रिकॉर्ड का रखरखाव और उनके ऑडिट।


(छ) वक्फ बोर्ड या इस अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट और रिटर्न का प्रस्तुतिकरण।


(ज) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।



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