भारत ने सिंधु जल संधि (1960) को किया निलंबित । India - Pakistan


नेहरू और अयूब ख़ान के बीच हुई यह संधि पाकिस्तान को सिंधु प्रणाली के 80% जल का अधिकार देती थी। यह विश्व बैंक द्वारा कराई गई थी और इसे भारत-पाक सहयोग की एक दुर्लभ सफलता के रूप में देखा गया था।


लेकिन 23 अप्रैल को भारत ने कश्मीर में हुए एक घातक आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस संधि को निलंबित कर दिया।


*सिंधु जल संधि के प्रमुख बिंदु:*


➡️ भारत को पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज) पर पूर्ण अधिकार मिला था।


➡️ पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चेनाब) का अधिकार मिला था।


➡️ भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति थी (जलविद्युत और सिंचाई के लिए)।


➡️ इसमें एक विवाद निपटान प्रणाली शामिल थी (आयोग, मध्यस्थता, तटस्थ विशेषज्ञ)।


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